शुक्रवार, 9 मई 2014


सुब्रत राय की जमानत यचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली। निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए लौटाने संंबंधी सभी आदेशों को ‘व्यवस्थित तरीके से’ नजरअंदाज करने के लिए सहारा समूह को फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज इसके प्रमुख सुब्रत रॉय की स्वयं को हिरासत में रखे जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें जेल में रखना ‘वैध’ है। सहारा प्रमुख को हिरासत में रखने के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने समूह से कहा कि वह जमानत लेने के लिए 10 हजार करोड़ रूपए जमा कराने का नया प्रस्ताव तैयार करे।   न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहर की पीठ ने न्यायालय का आदेश न मानने और ‘अवज्ञापूर्ण बर्ताव’ करने के लिए रॉय और समूह की कड़े शब्दों में निंदा की। ..

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